आउटसोर्स कर्मियों को नगर निगम की बड़ी सौगात, अगले सप्ताह नई न्यूनतम मजदूरी दर पर मिलेगा बढ़ा वेतन

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स, संविदा एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को अगले सप्ताह से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने शासन की अधिसूचना के अनुपालन में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नगर आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-02 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम वाले जनपदों के लिए 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की गई हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम में कार्यरत किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण तैयार कराया जा रहा है। कर्मचारियों को कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए श्रम विभाग से दिशा-निर्देश एवं आवश्यक जानकारी मांगी गई है। सभी संबंधित एजेंसियों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को निर्धारित दर से कम वेतन का भुगतान न किया जाए।
नगर आयुक्त ने कहा कि इससे नगर निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और शासन की मंशा के अनुरूप उन्हें उनका निर्धारित पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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