उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू, व्यापारियों को ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट

Press Release उत्तर प्रदेश

15 जनवरी 2027 तक उठा सकेंगे योजना का लाभ, मूल टैक्स जमा करने पर अर्थदंड पूरी तरह माफ

अपर आयुक्त पंकज गांधी ने की समीक्षा बैठक, योजना का लाभ पात्र व्यापारियों तक पहुँचाने के निर्देश

आगरा. 22.10.2026/उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों और करदाताओं को पुराने टैक्स बकाये से राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 (Uttar Pradesh Interest Waiver Scheme-2026) को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत 31 दिसम्बर 2025 तक के पुराने कर कानूनों के लंबित बकाये पर ब्याज और जुर्माने (अर्थदंड) में 50% से लेकर 100% तक की भारी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 16 अक्टूबर 2026 को इसका आधिकारिक शासनादेश जारी किया गया है, और यह योजना अगले 3 महीने (15 जनवरी 2027 तक) प्रभावी रहेगी।

इसके क्रम में राज्य कर विभाग आगरा के अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी ने सभी खंड के अधिकारियों एवं सभी अधिवक्ता संघों के साथ बैठक की । ब्याज माफी योजना को लागू करने हेतु कार्ययोजना पर समीक्षा किया अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजना को उन सभी व्यापारियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए जो इसके लाभार्थी है। व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस पर अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रचार प्रसार हेतु पेपर , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , सिनेमा हॉल और होर्डिंग बैनर के माध्यम से प्रचार किए जाने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारी खंड वार सूची बनाकर दूरभाष से भी संपर्क कर व्यापारियों को लाभ दिलाने हेतु प्रयास करेंगे। योजना का विवरण निम्नवत है……

📋 योजना के तहत मिलने वाली छूट का ढांचा

व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया मूलधन (Principal Tax Amount) के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं:

बकाया मूलधन की संपूर्ण धनराशि जमा होने पर ब्याज में छूट (Waiver) अर्थदंड (Penalty) में छूट….
₹10 लाख तक 100% पूरी छूट 100% पूरी छूट
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक 90% छूट (केवल 10% ब्याज देना होगा) 100% पूरी छूट
₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक 75% छूट (25% ब्याज देना होगा) 100% पूरी छूट
₹5 करोड़ से अधिक 50% छूट (50% ब्याज देना होगा) 100% पूरी छूट

नोट: योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता को अपना मूल टैक्स (Principal Tax Amount) पूरा जमा करना अनिवार्य है। सभी श्रेणियों में लगा हुआ जुर्माना (अर्थदंड) 100% माफ रहेगा।‌

⚖️ कौन-से कर कानून इसके अंतर्गत शामिल हैं?

यह योजना GST लागू होने से पहले के पुराने (विरासत) कर कानूनों के लंबित मामलों पर लागू है। इसके दायरे में निम्नलिखित अधिनियम आते हैं:
* उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम / वैट (VAT)
* केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (CST)
* उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम (Entry Tax)
* मनोरंजन कर एवं आमोद एवं पणकर अधिनियम
* केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली
यदि आपका कोई मामला कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है, तो आप वहां से वाद (Appeal) वापस लेने का शपथपत्र देकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

💻 आवेदन कैसे करें?

* ऑनलाइन माध्यम: योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं।
* आधिकारिक वेबसाइट: पात्र व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के आधिकारिक पोर्टल UP Commercial Tax Website पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
* समय सीमा: यह स्कीम 16 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक ही खुली है, इसलिए व्यापारियों को निर्धारित 3 महीने के भीतर ही आवेदन सबमिट करना होगा।
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो मुझे बताएं:
* आपका बकाया किस टैक्स कानून (जैसे वैट, व्यापार कर, प्रवेश कर) के तहत है?

up-vat.com
Interest Registration portal

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