—- सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों को दो दिन की मोहलत, नहीं हटाई कतरन तो होगी कड़ी कार्रवाई
आगरा। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। घरों के बाहर चमड़े की कतरन डालकर क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैलाने वाले दो कारोबारियों पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें दो दिनों के भीतर कतरन हटाने की चेतावनी भी दी गई है।
न्यू अशोक नगर क्षेत्र के अंतर्गत न्यू जगजीवन नगर में इंतजार और पुरकान नाम के दो कारोबारी चमड़े की कतरन का व्यापार करते हैं। दोनों कारोबारियों ने खरीदी गई चमड़े की कतरन अपने घरों के बाहर सार्वजनिक स्थान पर डाल रखी थी, जिससे आसपास गंदगी फैल रही थी और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय एसएफआई मुनेश मौर्य के नेतृत्व में नगर निगम की टास्क फोर्स मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर दोनों कारोबारियों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए कि दो दिनों के भीतर सार्वजनिक स्थान से पूरी कतरन हटाकर उचित स्थान पर उसका निस्तारण करें।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कतरन नहीं हटाई गई तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से भी अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का कचरा या औद्योगिक अपशिष्ट न फेंकें, अन्यथा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


