किसान नेता की शिकायत निराधार, न्यायालय ने याचिका को निष्फल मानते हुए निस्तारित किया

Press Release उत्तर प्रदेश

प्रयागराज। याची किसान नेता श्याम सिंह चाहर के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक तिवारी एवं राज्य प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पी.के. शाही को सुना गया। प्रस्तुत याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है। याची द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, आगरा को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वह दिनांक 18 मार्च 2026 को याची द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में कार्यवाही करें। यह शिकायत उद्यान विभाग के अधिकारियों के विरु्दध दाखिल की गयी थी।

विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पी.के. शाही ने इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त कर उन्हें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है तथा उसकी एक प्रति याची के विद्वान अधिवक्ता को भी उपलब्ध करा दी गई है।

प्राप्त निर्देशों के अनुसार, जांच के उपरान्त आख्या प्रस्तुत की गई तथा यह पाया गया कि शिकायत में की गई मांगें निराधार पाई गईं। तद्नुसार दिनांक 11.04.2026 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। उपरोक्त के दृष्टिगत, अब इस याचिका को आगे चलाए रखने का कोई कारण शेष नहीं रह गया है। अतः याचिका को निष्फल मानते हुए अभिलेखों में निस्तारित किया जाता है।

दिनांक : 27 जुलाई, 2026
संजीव

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

आदेश का सारांश:
1. याची ने DM आगरा को 18.03.2026 की शिकायत पर कार्रवाई के लिए आदेश मांगा था।
2. राज्य की ओर से बताया गया कि जांच हो चुकी है और 11.04.2026 को शिकायत को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।
3. कोर्ट ने कहा चूंकि पहले ही अंतिम आदेश हो चुका है इसलिए याचिका निष्फल है और इसे निस्तारित किया जाता है।

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