
दिनांक: 08 जुलाई, 2026
स्थान: आगरा
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में आज दिनांक 08.07.2026 को जिला कारागार, आगरा की महिला बैरक में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कारागार के अधीक्षक हरिओम शर्मा, उप कारापाल अंजनी कुमार, श्रीमती मेघा एवं कारागार के कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
शिविर में उपस्थित महिला बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, महिला संरक्षण संबंधी कानूनों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बंदियों को यह भी बताया गया कि आर्थिक अथवा अन्य किसी कारण से न्याय प्राप्त करने में असमर्थ व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम के दौरान महिला बंदियों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा उनके विधिक समाधान के संबंध में आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला कारागार, आगरा में महिला बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं, जैसे स्वच्छ एवं सुरक्षित आवास, शुद्ध पेयजल, गुणवत्तापूर्ण भोजन, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता व्यवस्था, परामर्श सेवाएँ तथा आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता का अवलोकन किया गया। साथ ही महिला बंदियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन हेतु की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया गया।


