—- नगर निगम प्रशासन द्वारा एसएमएस से भेजे जा रहे गृहकर डिमांड बिल
—30 अगस्त तक 10 फीसदी छूट का लाभ उठाएं भवन स्वामी
—— ऑनलाइन और कैश काउंटरों पर जमा करने की सुविधा
आगरा। नगर निगम प्रशासन ने गृहकर वसूली अभियान को और अधिक प्रभावी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए भवन स्वामियों को एसएमएस के माध्यम से डिमांड बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम द्वारा शहर के भवन स्वामियों के मोबाइल नंबरों पर कर निर्धारण एवं देय राशि संबंधी जानकारी भेजी जा रही है, ताकि लोग समय रहते अपना कर जमा कर सकें और निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठा सकें।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार वित्तीय वर्ष के करेंट माग बिल पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट 30 सितंबर तक लागू रहेगी। ऐसे में भवन स्वामी निर्धारित अवधि के भीतर कर जमा कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिवकुमार गौतम का कहना है कि समय पर गृहकर जमा करने से न केवल नागरिकों को छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि नगर निगम की विकास एवं जनसुविधा संबंधी योजनाओं को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 70 हजार लोगों द्वारा 21 करोड़ रुपये गृहकर के रूप में जमा कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026- 27 के लिए 154 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। कहा कि नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा के लिए भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया है। जिन भवन स्वामियों को बिल का एसएमएस प्राप्त हुआ है, वे उस संदेश के आधार पर अथवा अपने पुराने गृहकर बिल को दिखाकर भी भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
भुगतान के लिए नगर निगम के चारों जोनों में स्थित कैश काउंटर खुले हुए हैं, जहां नागरिक सीधे पहुंचकर अपना गृहकर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए नगर निगम पोर्टल, पेटीएम तथा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे लोगों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और घर बैठे ही भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 30 सितंबर से पहले अपना गृहकर जमा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ अवश्य उठाएं।
वर्जन:
सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने बताया कि नगर निगम द्वारा भवन स्वामियों को एसएमएस के माध्यम से डिमांड बिल भेजे जा रहे हैं। नागरिक भेजे गए एसएमएस अथवा पुराने बिल के आधार पर गृहकर जमा करा सकते हैं। शहर के सभी जोनों में कैश काउंटर संचालित हैं, वहीं नगर निगम पोर्टल, पेटीएम एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। 30 सितंबर तक करेंट मांग बिल पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, इसलिए सभी करदाता समय रहते अपना बिल जमा करें।


