नगर निगम ने कोयला संचालित तंदूर ठंडे कराए, दो प्रतिष्ठानों पर 11 हजार का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर कोयला संचालित तंदूर और भट्ठी का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को ताजगंज क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठानों से कुल 11 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया। इस दौरान कोयले से संचालित भट्ठी में पानी डालकर उसे ठंडा कराया गया और भविष्य में दोबारा संचालन मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
जेडएसओ योगेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने ताजगंज क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच के दौरान एनजीटी के नियमों के विपरीत तंदूर और भट्ठी का संचालन पाए जाने पर फतेहाबाद रोड स्थित सुड्डा पंजाबी ढाबा पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया। इसके अलावा टीम ने अतिक्रमण के मामले में रईस संदूक वाला से एक हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया।
नगर निगम की टीम ने मौके पर ही कोयले से संचालित भट्ठी में पानी डालकर उसे ठंडा कराया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर दोबारा कोयला संचालित तंदूर या भट्ठी चलती मिली तो जुर्माने के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोयला और अन्य प्रदूषणकारी ईंधन से संचालित भट्ठियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। विशेष रूप से होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले तंदूरों की जांच की जा रही है। कार्रवाई का उद्देश्य एनजीटी के पर्यावरण संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।

—- नगर आयुक्त का वर्जन

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोयला संचालित भट्ठियां या तंदूर चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई करेगा। प्रतिष्ठान संचालक पर्यावरणीय मानकों का पालन करें और प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल न करें, अन्यथा जुर्माने के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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