केबल ऑपरेटरों को ब्याज माफी योजना-2026 की दी गई जानकारी, बकाया जमा करने पर बनी सहमति

Press Release उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व की अध्यक्षता में हुई बैठक

31 दिसम्बर 2025 तक के बकायों पर ब्याज व अर्थदण्ड में 100% तक की माफी, योजना केवल 3 माह के लिए प्रभावी

आवेदन करने या योजना को समझने में कोई समस्या आती है, तो वे किसी भी कार्यदिवस में सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, कलेक्ट्रेट, आगरा के कार्यालय में संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं

आगरा, 05 नवम्बर 2026। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व की अध्यक्षता में केवल ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक आयुक्त मनोरंजन कर श्री विशाल सिंह द्वारा सीटीवी नेटवर्क, डीजी, डेन एवं अन्य लोकल केबल ऑपरेटरों से संवाद कर योजना की जानकारी दी गई।

बैठक में ऑपरेटरों को उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 के तहत 31 दिसम्बर 2025 तक के सृजित बकायों पर ब्याज और अर्थदण्ड (पेनल्टी) माफी के लिए लागू ब्याज माफी योजना-2026 के नियमों से अवगत कराया गया।

यह स्पष्ट किया गया कि यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि 16 अक्टूबर 2026 से केवल तीन माह के लिए प्रभावी है। इसलिए बकायेदारों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाना होगा।

बैठक में स्लैबवार ब्याज और अर्थदण्ड में छूट की शर्तें समझाई गईं –

– 10 लाख रुपये तक के बकाये पर: मूलधन पूरा जमा करने पर 100% ब्याज की माफी और 100% अर्थदण्ड की माफी दी जाएगी।
– 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बकाये पर: मूलधन पूरा जमा करने पर 90% ब्याज की माफी मिलेगी (केवल 10% ब्याज देना होगा) और 100% अर्थदण्ड माफ होगा।
– 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के बकाये पर: मूलधन पूरा जमा करने पर 75% ब्याज की माफी मिलेगी (25% ब्याज देना होगा) और 100% अर्थदण्ड माफ होगा।
– 5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर: मूलधन पूरा जमा करने पर 50% ब्याज की माफी मिलेगी (50% ब्याज देना होगा) और 100% अर्थदण्ड माफ होगा।

योजना के आकर्षक और राहतकारी नियमों को समझने के बाद बैठक में उपस्थित कई केबल ऑपरेटरों ने अपने पुराने बकाया मनोरंजन कर की धनराशि को जमा करने पर अपनी पूर्ण सहमति जताई।

सभी लोकल केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (MSOs) को सूचित किया गया कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व ने आश्वस्त किया कि यदि किसी ऑपरेटर को आवेदन करने या योजना को समझने में कोई समस्या आती है, तो वे किसी भी कार्यदिवस में सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, कलेक्ट्रेट, आगरा के कार्यालय में संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *