निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 06 से 30 नवम्बर तक, अन्त्योदय को 35 किलो और पात्र गृहस्थी को 05 किलो प्रति यूनिट मिलेगा राशन

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा. 05.11.2026/जिला पूर्ति अधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 21 किग्रा० गेहूँ व 14 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत 03 किग्रा० गेहूँ व 02 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण दिनांक 06.11.2026 से दिनांक 30.11.2026 के मध्य किया जायेगा।

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