
वाटर पार्क स्वामियों को शासन द्वारा प्रस्तावित औपचारिकताएं अनिवार्य रुप से करनी होगी पूर्ण
प्रत्येक दशा में अपने वाटर पार्क का पंजीकरण क्षेत्रीय कीडा अधिकारी, आगरा के कार्यालय से कराया जाना करें सुनिश्चित
वाटर पार्क की स्लाइडों, वेव पूल एवं प्रत्येक पूल पर तत्काल प्रभाव से दो-दो सुरक्षा गार्ड (राउण्ड दी क्लॉक) किये जायेंगे तैनात
पंजीकरण प्रमाण-पत्र 07 दिवस के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय को कराना होगा उपलब्ध
आगरा.19.05.2026.जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत, विभाग द्वारा प्रदान की जा रही “मनोरंजन से सम्बन्धित ऑनलाइन लाइसेंस / अनुमति की 04 सेवाएं, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से विभागीय पोर्टल vat.com/entertai nmenttax/ पर प्रदान की जा रही है। वाटर पार्क के संचालन / अनुमति / अनुमति नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल https://up-vat.com/entertainmenttax/ के माध्यम से किया जाता है। आवेदक द्वारा उक्त पोर्टल पर विहित अनापत्तियां अपलोड करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है। उक्त आमोद उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-2017 के नियम 4(क) (1) के अन्तर्गत आता है. इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई मनोरंजन जिस पर कर उग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान मनोरंजन करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।
जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनपद में संचालित वाटर पार्क स्वामियों को निम्न औपचारिक्ताएं अनिवार्य रुप से पूर्ण करनी होंगी:-
1-आप अपने वाटर पार्क की स्लाइडों, वेव पूल एवं प्रत्येक पूल पर तत्काल प्रभाव से दो-दो सुरक्षा गार्ड (राउण्ड दी क्लॉक) तैनात किये जायेंगे।
2-आप प्रत्येक दशा में अपने वाटर पार्क का पंजीकरण क्षेत्रीय कीडा अधिकारी, आगरा के कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करें।
अतः एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि जनपद में संचालित समस्त वाटर पार्क स्वामी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं सुरक्षा गार्ड की तैनाती के सम्बन्ध में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण करते हुये तैनाती गार्डों की अघतन सूचना / विवरण तथा क्षेत्रीय कीडा अधिकारी, आगरा का पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।


