कासगंज में ट्रैक्टर-ट्राली को सवारियों हेतु इस्तेमाल करने के विरुद्ध चलाया अभियान

Crime उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्थानीय समाचार

कासगंज। जनपद कासगंज में ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य माल वाहक वाहनों को सवारियों हेतु इस्तेमाल करने के विरुद्ध अभियान चलाया गया । ज्ञातव्य है कि  01अक्टूबर को जनपद कानपुर आउटर में एक बडी सडक दुर्घटना हुयी है जिसमें श्रद्धालुओं से भरा टैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों सहित कुल 26 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री उप्र द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिये हैं ।
पुलिस महानिदेश  द्वारा 02 अक्टूबर से 10 दिवस का सघन अभियान चलाए जाने हेतु आदेशित किया गया है। इसी आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा जनपद कासगंज में माल वाहक वाहनों ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि पर सवारियों हेतु इस्तेमाल करना पूर्णत: वर्जित किया गया है।  सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने थानाक्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। लोगों में जागरूकता फैलायें  कि ट्रैक्टर-ट्रॉली व अन्य मालवाहक वाहनों में यात्रा करना व सवारियों हेतु इस्तेमाल करना खतरनाक है जिससे बडी दुर्घटना होना सम्भावित है ।
उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192(क) में “जो कोई परमिट के बिना मोटरयान चलाता है या परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाऐ जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है” के अन्तर्गत प्रथम अपराध पर दस हजार रु0 का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दिशा में दस हजार रु0 का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *