उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति एवं सुचारु वितरण के लिए प्रशासन ने गठित कीं संयुक्त टीमें।
उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज होगी प्राथमिकी।
उर्वरक खरीदने के लिए किसान आधार कार्ड, खतौनी एवं फार्मर आईडी साथ लेकर जाएं, बुवाई से पूर्व उर्वरक का भण्डारण न करें।
आगरा. 15.10.2026/जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने जनपद आगरा के कृषकों को अवगत कराया है कि वर्तमान रबी फसलों की बुवाई हेतु उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा शासन स्तर से जनपद को उर्वरकों की निरन्तर आपूर्ति कराई जा रही है। आज दिनांक को सहकारिता भण्डार एवं साधन सहकारी समितियों पर यूरिया 14,564 मै0टन, डी.ए.पी. 2,614 मै0टन तथा एन.पी.के. 1,313 मै0टन उपलब्ध है जिसका नियमानुसार वितरण कृषकों को कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में उर्वरक भण्डार एवं फुटकर विक्रेताओं सहित कुल यूरिया 32,524 मै0टन, डी0ए0पी0 11,248 मै0टन, तथा एन0पी0के0 14,713 मै0टन उपलब्ध है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जनपद की सीमा पर उर्वरक परिसंचलन निगरानी हेतु जिलाधिकारी के स्तर से पुलिस विभाग, राज्य कर विभाग, सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित कर दी गयी हैं। समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को संस्तुत मात्रा के अनुरूप उर्वरकों का सुगमतापूर्वक वितरण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है।
उक्त के क्रम में कृषक भाईयो को अवगत कराना है, कि जनपद में उर्वरकों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नही है, आवश्यकतानुसार निजी उर्वरक विक्रेताओ एवं साधन सहकारी समितियों पर लगातार उर्वरक की आपूर्ति कराई जा रही है, कृषक भाईयों से अपील है, कि फसल की बुवाई से पूर्व में उर्वरक का भण्डारण न करें। उर्वरक का अवैध भण्डारण करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। कृषक भाईयों को अवगत कराना है, कि उर्वरक क्रय करने हेतु आधार कार्ड, खतौनी एवं फार्मर आई0डी0 अवश्य ले जाये।


