
—– पार्षदों से समन्वय कर अधिक से अधिक लोगों को दिलाएं योजना का लाभ, चारों जोन में लग रहे कैंप
आगरा। नगर निगम की ओर से संचालित ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने सभी आरआई (राजस्व निरीक्षकों) को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक वार्ड में अगले चार दिनों के भीतर कम से कम 100-100 ओटीएस फार्म भरवाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी करने के साथ ही पात्र लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
नगर आयुक्त ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा है कि वह अपने विभागीय दायित्वों के साथ-साथ संबंधित पार्षदों से भी समन्वय स्थापित करें। पार्षदों के सहयोग से क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को ओटीएस योजना की जानकारी देकर आवेदन कराने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने में सहयोग किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक करदाताओं तक पहुंचाना नगर निगम की प्राथमिकता है।
मुख्य कर अधिकारी शिवकुमार गौतम ने बताया कि ओटीएस योजना 15 अगस्त से शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र व्यक्ति 14 नवंबर तक आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और अधिक से अधिक करदाता योजना से जुड़ सकें, इसके लिए नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
—– चारों जोन में लगाए जा रहे कैंप
मुख्य कर अधिकारी के अनुसार शहर के चारों जोन में रोस्टर तैयार कर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से लोगों को ओटीएस योजना की जानकारी देने के साथ ही मौके पर आवेदन की प्रक्रिया में भी सहयोग किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक आवेदन कराने का लक्ष्य दिया गया है।
नगर निगम प्रशासन का प्रयास है कि वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर ऐसे सभी करदाताओं तक पहुंच बनाई जाए, जो योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आरआई, नोडल अधिकारी और पार्षद आपसी समन्वय से काम करेंगे। अधिकारियों को अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों की प्रगति पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
—– 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान
ओटीएस योजना का अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा, जबकि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वह निर्धारित अवधि में आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं और बकाया कर संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए इस अवसर का उपयोग करें।


