कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित मिशन प्रेरणा/ कायाकल्प की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत फर्जी रिर्पोटिंग न की जाये। वास्तव में धरातल पर कार्य होना जरूरी है। अपने जनपद में कायाकल्प में अच्छा कार्य हुआ है, थोड़ी बहुत कमियां अवशेष हैं उन्हें यथाशीघ्र दूर कराया जाये।
विद्यालयों के कायाकल्प के कार्य को ग्राम पंचायत, नगर निकाय व बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य लक्ष्य निर्धारित करते हुये बांटा गया है जिसकी समीक्षा प्रति सप्ताह की जाती है। जिससे अपेक्षित प्रगति सामने आ रही है। विवादित प्रकरणों को छोड़कर अवशेष में कार्य प्रगति पर है और अधिकांश विद्यालयों में कायाकल्प के मानकों के अनुरूप शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि किस प्रकार निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। उन्होने बताया कि कक्षा एक, दो और तीन के कुल छात्र संख्या को लक्ष्य मानकर कर बच्चो को निपुण भारत के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त सहायक शिक्षको को भी बच्चो को निपुण भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिम्मेदारी दी जा रही है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन, अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव, डीआईओएस एसपीसिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी ,समस्त खण्ड विकास अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर निकाय उपस्थित रहे।
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प्रतियोगी छात्रों के लिये खुशखबरी
नगर पालिका कासगंज परिसर में बनेगा पुस्तकालय
कासगंजः जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा जनपद में एक बेहतरीन पुस्तकों से समृद्ध पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया गया है। जिस हेतु जिलाधिकारी द्वारा आज नगर पालिका कासगंज के परिसर में बने हॉल का चिन्हांकन किया गया। नगर पालिका जनपद कासगंज की आबादी के मध्य स्थित है अतः यहां पुस्तकालय की उपयोगिता भी अधिक होगी और पुस्तकालय से प्रतियोगी छात्र/छात्राओं साथ ही पढ़ने-लिखने के शौकिन लोगों को अच्छी पुस्तकों का संग्रह प्राप्त होगा।
जिलाधिकारी ने संबंधितों को पुस्तकालय का लेआउट व स्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिये।
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गांधी जयंती पर बन्द रहेंगी देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानें
कासगंजः नियमावली 2001 एवं आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन की शर्तों के क्र्रम में आबकारी अधिनियम खण्ड-प्रथम के नियम-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा आदेश दिये गये हैं कि दिनांक 02 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म दिवस को जनपद कासगंज की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों एफ0एल0-41 अनुज्ञापनों से बिक्री को पूर्णतः बन्द रहेगी तथा इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
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गुरू गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु प्रस्ताव आमंत्रित
कासगंज: प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, उप्र शासन जितेन्द्र कुमार द्वारा पत्र जारी कर अवगत कराया गया है कि गुरू गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिये शासन द्वारा पात्र महानुभावों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। प्रदेश में निवासरत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हों, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस 05 जनवरी पर गुरू गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किये जाने व एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने की व्यवस्था की गई है।
पुरस्कार के मापदण्डों को पूरा करने वाले पात्र महानुभावों के प्रस्ताव उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का तथ्यात्मक विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जाये कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला प्रचलित या लम्बित तो नहीं है और किसी आपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित तो नहीं किया गया है।
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सीवर/सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रित परिवार को मिलेगें 10 लाख
कासगंजः मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुयी मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10लाख रूपये की तत्काल राहत प्रदान किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पंचायती राज विभाग को उत्तरदायी बनाया गया है।
इस हेतु मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालन हेतु दिशा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालित की जायेगी। सीवर/सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुयी मृत्यु की दशा में कुल 10लाख रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी। मृतक के आश्रित व्यक्ति/परिवार द्वारा मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायती राज विभाग के वित्त आयोग की वेब साइट चतकपिदंदबमण्नचण्हवअण्पद पर विकसित मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जायेगा अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर आवेदन किया जायेगा। मृतक के आश्रित द्वारा मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के दौरान विवरण फ्रीज किया जायेगा। सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिस्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र उत्तराधिकार/परिवारजन प्रमाण-पत्र एवं ग्राम प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुयी मृत्यु का प्रमाण-पत्र, जिसकी पुष्टि सहायक विकास अधिकारी (पं0) से करा ली जायेगी। उक्त अभिलेख आवेदन के साथ अपलोड किये जाने अनिवार्य होंगे।
उक्त जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी देवेन्द्र सिंह ने दी है।