आगरा. 17.03.2026/आज मुखबिर खास द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा को दूरभाष पर सूचना दी गयी कि कुछ लोगों द्वारा नगला रामबल क्षेत्र गैस रिफलिंग व अवैध भण्डारण का कार्य किया जा रहा है। उक्त के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी , आगरा द्वारा पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार सिंह को संदर्भगत प्रकरण की जाँच कर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त के क्रम में जाँच टीम जिसमें रानू रस्तोगी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी लोहामंडी, अजय कुमार सिंह पूर्ति निरीक्षक, श्रीमती सुमन सारस्वत पूर्ति निरीक्षक, सुनील कुमार सिंह पूर्ति निरीक्षक व राजीव तिवारी पूर्ति लिपिक पेट्रोलिय अनुभाग शामिल है, द्वारा बताये गये पते पर औचक छापा मारा गया। उक्त स्थान सेन्ट्रल आगरा पब्लिक स्कूल के सामने वाली गली में सबसे आखिर वाला मकान (दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में) कृष्णा विहार कॉलोनी नगला रामबल है। मौके पर एक व्यक्ति बैठा मिला तथा बाहरी अहाते में लगे केले के पेड़ के पास 06 कॉमर्शियल सिलेण्डर जिनमें से 04 खाली व दो भरे (02 खाली HP कम्पनी व 02 खाली इण्डेन एवं 02 भरे इण्डेन), 11 घरेलू सिलेण्डर सभी इण्डेन के (07 भरे व 04 खाली), 02 डबल साईड रिफलर (बांसुरी) एवं 01 पोर्टबल वेडिंग मशीन रखी मिली। उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गयी उसने अपना नाम टीटू चौहान पुत्र नमालूम निवासी नन्दलालपुर, आगरा बताया। उक्त व्यक्ति से सिलेण्डर के विषय में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही कागजात दिखाये। मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गयी, जिसका लाभ उठाकर टीटू चौहान मौके से फरार हो गया। गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना और रिफलिंग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्राविधानों का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 क अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये सिलेण्डरों व उपकरणों से स्पष्ट है कि टीटू चौहान उपरोक्त द्वारा अपने नफा-नजायज के चलते गैस भण्डारण व रिफलिंग का कार्य किया जा रहा है। मौके पर बरामदशुदा 06 व्यवसायिक सिलेण्डर (02 खाली HP कम्पनी व 02 खाली इण्डेन एवं 02 भरे इण्डेन), 07 भरे व 04 खाली घरेलू सिलेण्डर (सभी इण्डेन कम्पनी के) 02 डबल साईड रिफलर (बांसुरी) व 01 पोर्टेबल वेयिंग मशीन को अपने कब्जे में लिया गया व मै० थापर गैस सर्विस के प्रतिनिधि सुशील अग्निहोत्री पुत्र विनोद अग्निहोत्री नि0-07. हरी कृष्णा कुंज, दयालबाग व मूल नि० ग्राम गढ़ेरी, मैनपुरी को इस निर्देश के साथ दिया गया कि व उक्त को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे तथा सक्षम अधिकारी / न्यायालय के माँगे जाने पर प्रस्तुत करेंगें द खुर्द-बुर्द नहीं करेंगें। जॉच टीम की औचक कार्यवाही इसी प्रकार निरन्तर चलती रहेगी।


