उठाएं गृह कर में छूट का लाभ, अब केवल दस दिन शेष

Press Release उत्तर प्रदेश

30 सितंबर के बाद बकायेदारों पर की जाएगी सख्ती

 50000 से अधिक के बकायेदार फिलहाल नगर निगम के रडार पर

आगरा। नगर निगम प्रशासन द्वारा गृह कर में दस प्रतिशत की समय सीमा समाप्त होने जा रही है। अगर आप छूट पाने के इच्छुक हैं तो अब आपके पास सिर्फ दस दिन का समय शेष हैं। गृह कर बकायेदारों को 30 सितंबर तक ही गृह कर में छूट का लाभ मिल सकेगा । तय समय सीमा के भीतर बकाया गृह कर चुकाने वालों को वर्तमान बिल दस प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गृह कर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 31 अगस्त तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार के अनुसार 30 सितंबर के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।

—–ऑनलाइन भुगतान की सुविधा—-

बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।

—–नगर आयुक्त की अपील—-

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की समय सीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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