आगरा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय अगर नाम में स्पैलिंग मिस्टेक हो गई है तो अब आपको नगर निगम के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आनलाइन आवेदन कर अब घर बैठे ये काम किया जा सकेगा। पिछले दिनों नगर निगम द्वारा लांच किये गये आन लाइन पोर्टल में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। केवल जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र ही बनवाया जा सकता था।
इन प्रमाण पत्रों में नाम, पता आदि संबंधी करेक्शन को लेकर को लेकर लोगों को हो रही परेशानी के मध्य नजर नगर निगम ने ऑनलाइन लांच किये गये पोर्टल में अब ये सुविधा भी उपलब्ध करा दी है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक कभी भी और कहीं से भी https://www.annbdregistration.com/ के माध्यम से आन लाइन प्रकिया अपना कर इसके लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकों के लिए यह सुविधा शुरू कर दी गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय कई बार नाम और पते में स्पैलिंग मिस्टेक हो जाती हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र आन लाइन बनवाये जाने के लिए वर्तमान में चल रहे पोर्टल में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिससे लोगों को नगर निगम आना पड़ता है।
आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने आन लाइन वेब पोर्टल में अब इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा जिससे वह इसकी आन लाइन प्रगति भी जान सकेगा। अगर आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो विभाग द्वारा उसे आन लाइन ही दुरूस्त कर दिया जाएगा। निगम द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद डेथ व बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन के साथ आन लाइन ही आवेदक को प्राप्त हो जाएगा।
पोर्टल के विषय में तकनीकी जानकारी देते हुए नगर निगम के आई. टी. ऑफिसर गौरव सिन्हा ने बताया कि प्रथम चरण में पोर्टल पर पंजीकरण कर मोबाइल ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने पर सिस्टम ओटीपी भेजेगा इसके बाद उपयोगकर्ता को ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करना पड़ता है। दूसरे चरण में डेथ या बर्थ प्रमाण पत्र के लिए बच्चे या मृतक का विवरण, नाम, लिंग, जन्मतिथि, स्थान, ज़ोन आदि के अलावा माता-पिता का विवरण, नाम, आधार संख्या, पता दर्ज करना होता है।
—– दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे —-
अस्पताल की पर्ची,आधार कार्ड,गवाहों के दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो)
। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन आईडी प्राप्त होगी। किया गया आवेदन क्षेत्र के जोनल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया जाएगा और अधिकारी आवेदन को लिपिक को सत्यापन के लिए भेजेंगे। इस प्रकिया के उपरांत संबंधित लिपिक द्वारा प्रेषित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई कमी पाई जाएगी तो आवेदक को ऑनलाइन ही सूचना दी जाएगी। सभी दस्तावेज पूर्ण और सही होने पर लिपिक द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज स्वीकृति की स्थिति अपडेट कर दी जायेगी। स्वीकृति उपरांत सर्टिफिकेट ऑन लाइन ही जारी कर दिया जाएगा जिसे आवेदक अपलोड कर प्राप्त कर संबंधित जोनल कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
—– आन लाइन प्रकिया से ये होगा लाभ —-
ऑनलाइन सेवा होने से नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सुविधा प्राप्त हो सकेगी और इसको लेकर होने वाली शिकायतों में भी कमी आएगी।
एजेंट (दलाल) के दुरुपयोग से भी लोगों को सुरक्षा मिलेगी।
