आगरा।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, आगरा विवेक संगल जी के दिशा-निर्देशन में 12 नवंबर को दीवानी न्यायालय आगरा मैं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके संदर्भ में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के समस्त विभाग के अधिकारी की मीटिंग बुलाई गई । राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी मोहम्मद राशिद अपर जिला जज द्वारा बैठक में लोक अदालत मैं वादों के निस्तारण हेतु जानकारी दी गई ।बैठक में मैनेजर लीड एवं डिस्ट्रिक्ट बैंक , सचिव जलकल विभाग समस्त खंड विकास अधिकारी ,समस्त तहसीलदार ,समस्त उपजिलाधिकारी एवं अन्य समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन मामले, जल से संबंधित मामले ,बीमा से संबंधित मामले ,राजस्व से संबंधित मामले ,विद्युत से संबंधित मामले ,सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले ,श्रम से संबंधित ,मोटर दुर्घटना से संबंधित ,पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे मामलों का निस्तारण किया जाएगा । राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु इसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होती है तथा मामला अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मैं अधिक से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराएं राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी एडीआर सेंटर ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है । यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुक्ता त्यागी ने दी।