—– सार्वजनिक स्थल पर दुकान बढ़ाने की कोशिश पड़ी महंगी, 5 हजार जुर्माना, 24 घंटे की चेतावनी
आगरा। मनकामेश्वर मंदिर के निकट सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण कर दुकान का विस्तार करने और पक्का निर्माण कर शटर लगाने के प्रयास पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया तथा दुकानदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार मनकामेश्वर मंदिर क्षेत्र में एक प्रसाद विक्रेता द्वारा सार्वजनिक स्थल का उपयोग करते हुए दुकान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पक्का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान शटर लगाने की तैयारी भी की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य को नियमों के विरुद्ध पाया गया।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया। साथ ही संबंधित दुकानदार अनुज कुमार शर्मा से मौके पर ही पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नगर निगम प्रशासन ने दुकानदार को 24 घंटे के भीतर स्थल को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसका समस्त खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जा सकता है।
नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों के आसपास तथा प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ-साथ ध्वस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि आम नागरिकों के आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।


