आगरा, 4 फरवरी। सहायक श्रमायुक्त श्रीमती पल्लवी अग्रवाल ने अवगत कराया है कि कार्यालय उप श्रमायुक्त आगरा द्वारा उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना जो कि निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित है, के अन्तर्गत 27 फरवरी को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जिनके पंजीयन के उपरान्त 365 दिन की बोर्ड की सदस्यता की अवधि पूर्ण की जा चुकी है, के द्वारा अपनी पुत्री की शादी सामूहिक विवाह समारोह में करने की दशा में रू0 75000 धनराशि देय है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताय है कि सामूहिक विवाह समारोह में जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों की शादी की जायेगी, जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट UPBOCW.IN पर केवल दिनांक 12.02.2023 तक ही किया जा सकेगा। दिनांक 12.02.2023 के उपरान्त किसी भी दशा में कोई आवेदन प्राप्त नही किया जायेगा। जिसके उपरान्त निर्माण श्रमिक होने की पुष्टि हेतु स्थलीय जॉच/पात्रता विभागीय स्तर से एवं आवेदन की जॉच में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन से समन्वय स्थापित कर तहसील/ब्लॉक स्तर कराया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी श्रमिक के द्वारा गलत/सूचना या अभिलेख देकर लाभ प्राप्त किये जाने की कोशिश की जाती है, तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी। उन्होंने बताया है कि उक्त योजना सरकार द्वारा श्रमिकों के हितार्थ हेतु निःशुल्क चलायी जा रही है, जिसमें केवल पात्रता के अनुसार ही लाभ दिया जाता है।