आगरा: हरित आतिशबाजी दुकानों के लिए 5000 रुपये धरोहर राशि, लॉटरी से होगा स्थलों का आवंटन
अस्थायी पटाखा दुकानों में 50-50 किलो की सीमा, फायर अनापत्ति, पानी-बालू के इंतजाम अनिवार्य
आगरा. 31.10.2026/पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन कमिश्नरेट आगरा ने अवगत कराया है कि इस वर्ष शुभ दीपावली का पर्व दिनांक 07.11.2026 व 08.11.2026 को मनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों हेतु अल्पकालिक अवधि के लिए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिनांक 06.11.2026 से 10.11.2026 तक की अवधि के लिए जारी किये जायेंगे। जनहित में जनजीवन व जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक नियमावली, 2008 एवं इसके अद्यतन संशोधनों में निहित प्रावधानों के क्रम में आतिशबाजी लाइसेंस स्थलों का चयन सहायक पुलिस आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। उन स्थानों पर अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
उन्होंने अवगत कराया है कि आवेदन की धरोहर धनराशि 5000 रुपये नियत की गयी है। आवेदक को 5000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट तैयार कराकर वाचक कार्यालय पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन में जमा करना होगा तथा बैंक चालान जमा कर उसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदक को अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं 5000 रुपये बैंक ड्राफ्ट ओरिजनल अपने साथ लाना अनिवार्य होगा, तदोपरान्त ही कार्यालय पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन से अनुमति प्रदान की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2026 से दिनांक 31.10.2026 तक पुलिस उपायुक्त कार्यालय पूर्वी जोन कमि० आगरा पर जमा करेंगे।
उन्होंने बताया कि हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिए आवेदन करेगा, एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त समझे जायेंगे। स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में नियत दिनांक को लॉटरी के माध्यम से आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदन को आवंटन होने पर दुकान का साइज 10×10 फुट के स्वंय के आधार पर टीन की चादर से विस्फोटक नियमावली, 2008 के अनुरूप करना होगा। आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवंटन उपरान्त सम्बन्धित कार्यालय में जमा करना होगा एवं दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी तथा चिन्हीकरण की कार्यवाही सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। उक्त स्थल की मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एनओसी स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं आवंटित स्थल पर विद्युत, अग्निशमन, पार्किंग का कार्य आवंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित कराया जायेगा, खुले विद्युत तार नहीं होने चाहिए।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि किसी भी समय अनुज्ञप्ति परिसर/दुकान में विस्फोटक/आतिशबाजी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी, जिसमें विनिर्मित आतिशबाजी वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभाग (पटाखे आदि) 50 किग्रा तथा वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभाग-1 की (फुलझड़ी) आदि 50 किग्रा निर्धारित है। दुकानों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम व ज्यादा की जा सकती है। आवंटी को लाइसेंस में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा, उल्लंघन पर अस्थायी लाइसेंस निरस्त समझा जायेगा। आवंटी द्वारा आतिशबाजी का विक्रय दिनांक 10.11.2026 के उपरान्त नहीं किया जायेगा तथा इसके उपरान्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। दुकान आवंटन का समस्त अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा और जिस व्यक्ति को आवंटन किया जायेगा उसी के द्वारा दुकान लगायी जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय एनजीटी द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 01.12.2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 23.07.2021 के अधीन ही हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा में उपयोग अनुमन्य किया गया है। आवंटी को अपनी दुकान में कम से कम 2-2 बाल्टी, 500 लीटर पानी व 10 बाल्टी बालू (रेत) से भरी हुई रखनी होगी। आवेदक केवल अनुमन्य ब्राण्ड की ही बिक्री करेगा तथा शांति व्यवस्था हित में प्रदत्त अनुमति किसी भी समय बिना नोटिस समाप्त की जा सकती है।


