नाले में गोबर बहाना पड़ा भारी, तबेला संचालक पर 10 हजार का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

—– 20 दिन में तबेला शहर से बाहर शिफ्ट करने की चेतावनी, नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई

आगरा। नाले में तबेले का गोबर बहाने की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम की टास्कफोर्स ने मौके पर पहुंचकर तबेला संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही तबेला स्वामी भूदेवी को 20 दिन के भीतर तबेला शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट करने की चेतावनी दी गई है। निर्धारित अवधि में तबेला शिफ्ट नहीं करने पर नगर निगम की ओर से आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
क्षेत्र में तबेले से निकलने वाला गोबर नाले में बहाए जाने की शिकायत नगर निगम प्रशासन से की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम की टास्कफोर्स मौके पर पहुंची और तबेले का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नाले में गोबर बहाने की शिकायत सामने आने पर तबेला संचालक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक नालियों और नालों में गोबर व अन्य पशु अपशिष्ट बहाने से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे नाले चोक होने के साथ ही आसपास गंदगी और दुर्गंध की समस्या पैदा होती है। बरसात के दौरान ऐसी स्थिति जलभराव की समस्या को भी बढ़ा सकती है। नगर निगम प्रशासन ने पशुपालकों को गोबर के उचित निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टास्कफोर्स के अलावा क्षेत्रीय जेडएसओ आशुतोष वर्मा भी मौजूद रहे। टीम ने तबेला संचालक को स्पष्ट किया कि शहर के अंदर तबेला संचालित कर नाले में गोबर बहाने की शिकायत दोबारा मिलने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने 20 दिन का समय देते हुए तबेला शहर से बाहर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पशुपालकों के बीच भी हड़कंप की स्थिति रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की ओर से ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर मौके पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

वर्जन—–

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि नालियों और नालों में गोबर बहाने से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है और गंदगी फैलती है। शहर की सफाई व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। संबंधित तबेला संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 20 दिन में तबेला शहर से बाहर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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