सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब निवेशक 500000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पर कहा गया है, ‘ हम वर्तमान में ₹5,00,000 तक के दावे के लिए फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। ₹5,00,000 लाख से अधिक की कुल राशि के क्लेम के लिए आवेदन करने की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन क्लेम्स पर 45 वर्किंग डे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
16 जुलाई तक 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये मिले पीटीआई-भाषा के मुताबिक बुधवार को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि यह रुपए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किए गए।
इस पोर्टल को 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके धन को फिर से प्राप्त करने में सहायता करना है। मंत्री ने कहा कि 16 जुलाई, 2024 तक सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
बता दें सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपए फंसे हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान और शिकायतों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
इन नंबरों पर करें संपर्क : पोर्टल पर कहा गया है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी क्लेम एक ही क्लेम अप्लीकेशन फार्म से करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार होगा। क्लेम करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी टेक्निकल समस्या के लिए सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं।
Compiled by up18News