—– 14 नवंबर तक आवेदन का मौका, अब तक 5.14 करोड़ की डिमांड जनरेट, 2.50 करोड़ वसूले
—- शहर भर में अवकाश दिवसों में भी लगाये जा रहे कैंप
आगरा। बकाया हाउस टैक्स, सीवर और वाटर टैक्स जमा कराने के लिए सरकार की ओर से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ अधिक से अधिक करदाताओं तक पहुंचाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। शहरभर में रोजाना कैंप लगाकर लोगों को योजना की जानकारी देने के साथ ही बकाया कर जमा कराने के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। नगर निगम के शिविरों में पहुंच रहे करदाताओं को योजना के तहत मिलने वाली राहत और आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (सीटीओ) शिव कुमार गौतम के अनुसार, सोमवार दोपहर तक करीब 2700 करदाताओं ने ओटीएस का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करा लिया था। निगम प्रशासन का प्रयास है कि अभियान को और गति देकर अधिक से अधिक बकायेदारों को योजना के दायरे में लाया जाए, जिससे नगर निगम की राजस्व वसूली भी बढ़े और लंबे समय से बकाया कर जमा कराने का अवसर भी करदाताओं को मिल सके।
—-15 अगस्त से शुरू हुई है योजना
ओटीएस योजना 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक लागू है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को 14 नवंबर तक आवेदन करना होगा। इसके बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नगर निगम की ओर से लगातार कैंप आयोजित कर लोगों को समय रहते पंजीकरण और आवेदन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
—– हरीपर्वत जोन में सबसे ज्यादा आवेदन
कर अधीक्षक अक्षय कुमार के अनुसार शहर के विभिन्न जोन में लगाए जा रहे शिविरों में करदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हरीपर्वत जोन में अब तक सर्वाधिक करीब 850 लोगों के आवेदन कराए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य जोन में भी अभियान के तहत बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें ओटीएस का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
—- 5.14 करोड़ की डिमांड, 2.50 करोड़ जमा
एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब तक 5 करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपये की डिमांड जनरेट हो चुकी है। इसमें से करीब 2.50 करोड़ रुपये की वसूली नगर निगम द्वारा की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, योजना की अवधि के दौरान कैंपों की संख्या और जनजागरूकता अभियान बढ़ाकर बकाया कर की वसूली में और तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा का इंतजार न करें और 14 नवंबर तक आवेदन कर ओटीएस के तहत बकाया कर के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कराएं।


