नगर निगम के निशाने पर शहर के बल्क वेस्ट जनरेटर

Press Release उत्तर प्रदेश


—- कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर फेंकना पड़ा महंगा, मैकडोनाल्ड आउटलेट पर 15 हजार जुर्माना

—- बीडब्ल्यूजी को निगम की अनुबंधित एजेंसी को देना होगा कूड़ा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

आगरा। नगर निगम द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंके जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में नगर निगम प्रशासन ने फतेहाबाद रोड स्थित मैकडोनाल्ड कंपनी के आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नगर निगम प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन सौ किलो से अधिक गीला या सूखा कूड़ा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण कराने के लिए नगर निगम द्वारा अनुबंधित एजेंसी की सेवाएं लेना अनिवार्य है। जांच के लिए पहुंचे क्षेत्रीय जेड एस ओ योगेंद्र कुशवाहा द्वारा पूछताछ करने पर आउट लेट संचालक यह भी नहीं बता पाया कि उसके द्वारा कूड़े का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है,
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मैरिज होम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा कूड़ा सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि जिन होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम, कैफे अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा निकलता है, वे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहां उत्पन्न होने वाले कूड़े का नियमानुसार निस्तारण कराना होता है। इसके लिए नगर निगम द्वारा अनुबंधित एजेंसी को कूड़ा उपलब्ध कराया जाना है और संबंधित प्रतिष्ठान को एजेंसी के साथ पंजीकरण भी कराना आवश्यक है।
नगर निगम के अनुसार शहर में 100 से अधिक कारोबारियों द्वारा अनुबंधित एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया जा चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बीडब्ल्यूजी अभी भी अपने स्तर से कूड़ा उठवाकर उसका निस्तारण करा रहे हैं। कई मामलों में कूड़ा सार्वजनिक स्थानों, खाली प्लॉटों, सड़क किनारे अथवा अन्य स्थानों पर फेंके जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इससे न केवल शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े के निस्तारण के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने अथवा फिंकवाने वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम की टीम ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी कर रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का वर्जन:
“शहर को स्वच्छ रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए कूड़ा निस्तारण की निर्धारित व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर फिंकवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।”

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