गरीब एवं जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी एवं सुगम प्रक्रिया से विभिन्न सरकारी योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराएं बैंक : केंद्रीय मंत्री

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जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की गरिमामयी उपस्थिति में डीसीसी/डीएलआरसी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न

आगरा.21/09/2026/आज जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीसीसी/डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं मा. केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जनपद में बैंकों के माध्यम से संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, ऋण वितरण, बीमा कवरेज तथा बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि गरीब, श्रमिक, किसान, छोटे उद्यमियों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य पात्र वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक स्तर पर ऋण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए।
मा. केंद्रीय मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र बैंक खाताधारक को इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि गरीब एवं श्रमिक वर्ग के अनेक लोगों को इन बीमा योजनाओं की जानकारी न होने के कारण वे इनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः बैंक शाखाओं के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से भी पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्ति ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख के जीवन बीमा कवर से आच्छादित हो सकते हैं। योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को ₹2 लाख की बीमा राशि देय होती है। मा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ऐसी बीमा योजनाएं आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने में सहायक हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में बताया गया कि दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख तथा आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख का बीमा कवर मिलता है। योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹20 है तथा 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्ति इससे जुड़ सकते हैं। मा. मा.केंद्रीय मंत्री ने गरीब एवं श्रमिक वर्ग में व्यापक जनजागरूकता कर पात्र व्यक्तियों को उक्त दोनों बीमा योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री ने बैंकवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अगली बैठक तक योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं की जाती है, उनके संबंध में वित्त मंत्रालय को कार्यवाही की संस्तुति भेजने की कार्रवाई की जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी समीक्षा की गई। मा. केंद्रीय मंत्री महोदय ने पात्र किसानों को योजना का लाभ समयबद्ध एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों के आधार, बैंक खाते एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों से संबंधित समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की समीक्षा के दौरान योजना की प्रगति, लाभार्थियों के आवेदन एवं सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की स्थिति की जानकारी ली गई। मा. केंद्रीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि योजना के संबंध में आमजन में व्यापक जनजागरूकता बढ़ाई जाए तथा पात्र परिवारों को योजना के लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को योजना से संबंधित ऋण एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित ने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की भी समीक्षा की गई। मा. केंद्रीय मंत्री महोदय ने योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा का लाभ सुगमता एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों एवं रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों के लंबित ऋण प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए पात्र छोटे उद्यमियों एवं स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराने तथा ऋण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा में बताया गया कि जनपद आगरा में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 875 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। मा. केंद्रीय मंत्री महोदय ने सरकार की महत्वपूर्ण योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर बल देते हुए पात्र युवाओं को समयबद्ध रूप से ऋण एवं आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की जून तिमाही में जनपद आगरा का जमा-ऋण अनुपात (सीडी रेशियो) 72.70 प्रतिशत रहा, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक से अधिक है। मा. केंद्रीय मंत्री महोदय ने बैंकवार प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों को ऋण वितरण में बेहतर प्रदर्शन करने तथा पात्र लाभार्थियों तक बैंकिंग योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल जी ने भी सभी संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में पात्र लाभार्थियों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहें तथा बैंक स्तर पर प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक,केनरा बैंक ऋषिकेश बनर्जी, अग्रणी जिला कार्यालय से प्रबंधक सौरभ शर्मा तथा प्रबंधक (आरबीआई) संदीप मिश्रा, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य प्रीति मौर्या, सीवीओ डॉ डी.के. पांडेय सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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