कासगंज (आगरा)। जिला जज दिवेश चंद्र सावंत ने हत्या, दहेज हत्या, धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। सिढ़पुरा में धोखाधड़ी करने के मामले में जितेंद्र सोलंकी द्वारा सलमान सिद्दगी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के आरोपित ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को झूठा फंसाना बताया और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई। वहीं थाना गंजडुंडवारा में हत्या के मामले में नामजद आरोपित पोखपाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। स्वयं को झूठा फंसाया जाना बताया और जमानत की गुहार लगाई। वहीं पटियाली थाना क्षेत्र में दहेज के लिए की गई विवाहिता की हत्या के आराेपित ग्रीश चंद्र ऊषा देवी ने भी जिला जज के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जमानत की गुहार लगाई और स्वयं को द्वेषवश झूठा फंसाना बताया। सोरों कोतवाली में दर्ज हत्या के आरोपित राजीव निवासी गड़रपुरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जमानत के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने दोनों पक्षों क बहस सुनने के बाद जमानत अर्जियों को खारिज किया है।