Agra News: दीपावली पर अस्थायी हरित आतिशबाजी दुकानों के लाइसेंस 19 से 23 अक्टूबर तक जारी होंगे

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आगरा। दीपावली पर्व पर हरित आतिशबाजी की बिक्री के लिए प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन आगरा श्री सैयद अली अब्बास ने बताया कि अस्थायी हरित आतिशबाजी दुकानों के लाइसेंस 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि दीपावली का पर्व 20 और 21 अक्टूबर को पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। सुरक्षा दृष्टि से शहर के खुले स्थानों का चयन सहायक पुलिस आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। इन्हीं चयनित स्थलों पर अस्थायी दुकानें लगाई जा सकेंगी।

लाइसेंस हेतु इच्छुक व्यक्ति 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन पुलिस उपायुक्त (पूर्वी जोन) कार्यालय, कमिश्नरेट आगरा में जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ ₹5000 की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

डीसीपी ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति केवल एक ही स्थल के लिए आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक आवेदन मिलने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि किसी स्थल के लिए अपेक्षा से अधिक आवेदन मिलते हैं, तो लाइसेंस आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।

प्रत्येक स्वीकृत दुकान का आकार 10×10 फुट का होगा, जिसे आवेदक स्वयं टीन की चादरों से बनाएगा और सभी सुरक्षा मानक पूरे करेगा। आवंटित दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। आवंटी को स्थल का किराया निर्धारित कार्यालय में जमा करना होगा तथा अग्निशमन विभाग से एनओसी स्वयं प्राप्त करनी होगी।

दुकानों में किसी भी समय पर 100 किलोग्राम से अधिक आतिशबाजी सामग्री (दोनों उपवर्गों सहित) नहीं रखी जा सकेगी। विक्रेता को दुकान में 2 बाल्टी पानी, 10 बाल्टी रेत और 500 लीटर पानी की व्यवस्था रखनी होगी।

डीसीपी ने कहा कि लाइसेंसधारी केवल अनुमन ब्रांड के हरित पटाखे ही बेच सकेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट (आदेश 23.07.2021) और एनजीटी (आदेश 01.12.2020) के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल हरित आतिशबाजी का ही विक्रय और निर्धारित समय में उपयोग किया जा सकेगा।

अनुमति का दुरुपयोग, शर्तों का उल्लंघन या अन्य व्यक्ति को दुकान देने की स्थिति में लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उल्लंघन की दशा में संबंधित विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

डीसीपी अब्बास ने कहा कि “जनसुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। हरित आतिशबाजी ही खरीदी और बेची जाए, जिससे दीपावली की खुशियां सुरक्षित और प्रदूषणमुक्त बन सकें।”

रिपोर्टर- शीतल सिंह माया

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