Agra News: आगरा में नाइट पार्टीज पर लगाम, नशे-शोर और अपराध पर कसेगा शिकंजा, आधी रात बाद सब कुछ बंद

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आगरा। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की बिगड़ती सामाजिक स्थिति और अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक सख्त फैसला लिया है। अब रात्रि 12 बजे के बाद नाइट क्लब, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट्स, बार और ईटिंग हाउस जैसी जगहों पर कोई भी गतिविधि नहीं चलेगी। यह प्रतिबंध फिलहाल 20 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह फैसला शहर के युवाओं में बढ़ते नशे के चलन, अपराध और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। आदेश के मुताबिक, रात 10 बजे के बाद डीजे, स्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

इस आदेश के दायरे में होटल,रेस्टोरेन्ट्, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, इंटिंग हाउस और फार्म हाउस आदि को लिया गया है।

इनके मैनेजरों व संचालकों को पाबन्द करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे अपने होटल, रेस्टोरेन्ट्स, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही वे अपने परिसर में रात्रि 10.00 बजे के उपरांत ध्यनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करेंगे और रात्रि में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे।

इसलिए उठाये गये पाबंदी के कदम

नाइट पार्टीज स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं: होटल्स और फार्महाउसों में होने वाली हाई-प्रोफाइल पार्टियां शहर के युवाओं के लिए आकर्षण बन चुकी हैं। इनमें कॉलेज स्टूडेंट्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

नशे में आपराधिक घटनाएं: कई बार इन आयोजनों में नशे की हालत में झगड़े, छेड़छाड़, दुर्घटनाएं और अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

अवैध पार्टियां और ध्वनि प्रदूषण: जानकारी मिली है कि शहर में बिना अनुमति देर रात तक पार्टियां होती हैं। डीजे और लाउड म्यूजिक से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा होती है।

कानून की अनुपस्थिति से अव्यवस्था: पुलिस ने माना है कि ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट अधिनियम या नियम फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जिससे कमिश्नरेट क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

पुलिस की ओर से अपील की गई है कि सभी संस्थान इस निर्देश का पालन करें, जिससे शहर में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति को बनाए रखा जा सके।

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