
आगरा। शहर में वायु प्रदूषण रोकने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी क्रम में लोहा मंडी जोन स्थित खेरिया मोड़ के निकट खुले आसमान के नीचे कूड़ा जलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति से पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही।
जानकारी के अनुसार नगर निगम को सूचना प्राप्त हुई थी कि खेरिया मोड़ के पास खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में धुआं फैलने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई।
नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर रामू कुमार पुत्र राजेश को खुले में कूड़ा जलाते हुए पकड़ा। इस दौरान एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई एसएफआई राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में की गई। अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति को भविष्य में ऐसी गतिविधि न करने की सख्त चेतावनी भी दी। निगम अधिकारियों ने बताया कि खुले में कूड़ा जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह बेहद हानिकारक साबित होता है। इसी कारण एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के तहत खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है। नगर निगम द्वारा शहरभर में लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, खाली प्लॉटों या सड़कों के किनारे कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
—– नगर आयुक्त का वर्जन:
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि खुले में कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। नगर निगम प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें तथा कूड़े का उचित निस्तारण करें।


