बिना अनुमति सड़क काटने पर टोरेंट पावर पर गिरी गाज, 5 लाख जुर्माने की संस्तुति

Press Release उत्तर प्रदेश

 एक माह पहले बनी सड़क को खोदने पर निगम सख्त, हफ्ते भर में जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश

आगरा। नगर निगम के लोहामंडी जोन अंतर्गत गोकुलपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति सड़क कटिंग का मामला सामने आने पर प्रशासन सख्त हो गया है। टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा कंस गेट से करौली बाबा मंदिर तक नई बनी सड़क को बिना अनुमति खोदे जाने पर निगम अधिकारियों ने 5 लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति की है।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित सड़क का निर्माण महज एक माह पूर्व ही कराया गया था। इसके बावजूद टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा 13 अप्रैल 2026 को बिना किसी पूर्व अनुमति के सड़क कटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। यह कार्रवाई नगर निगम के नियमों का सीधा उल्लंघन मानी जा रही है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम स्तर से सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और प्रभारी मुख्य अभियंता के माध्यम से नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना अनुमति सड़क खोदने से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।
रिपोर्ट में टोरेंट पावर लिमिटेड पर 5,00,000 रुपये का अर्थदंड लगाने की संस्तुति की गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि उक्त धनराशि एक सप्ताह के भीतर नगर निगम आगरा के कोष में जमा कराई जाए। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति सड़क कटिंग या खुदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि हाल ही में कराए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व बना रहे।

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