नगर निगम ने ध्वस्त कराई कोयला संचालित भट्ठी, जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

 

आगरा, 25 नवंबर। एनजीटी की रोक के बावजूद नगर में कोयला भट्ठी का उपयोग करने पर नगर निगम ने एक ढाबा संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए भट्ठी को ध्वस्त करा दिया।
नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार आज मदिया कटरा में कार्रवाई करते हुए ढाबे पर कोयला संचालित भट्ठी को ध्वस्त कर ढाबा संचालक टीकम सिंह पुत्र मगन लाल पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। ढाबे पर कोयले की भट्ठी का उपयोग कर वायु प्रदूषण करने के साथ ही एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने एसएफआई रमेष चंद सैनी और प्रभारी अतिक्रमण कर्नल राहुल के नेतृत्व में कार्रवाई कर भट्ठी को ध्वस्त करा दिया। मौकेे पर ही ढाबा संचालक से पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

—-कोयला जलाने से ये होता है नुकसान—

कोयला जलाने से जहरीला पारा निकलता है जो नदियों और नालों में बहता है। यही फिर हमारी खाद्य श्रंखला में शामिल हो जाता है। दूषित मछली आदि खाने से ये हमारे षरीर में पहुंच जाता है। पारा एक न्यूरोटाक्सिन है जो हमारे तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। इसके जलाने से निकलने वाली कार्बन मोनो ऑक्साइड,सल्फरडाई ऑक्साइड,कार्बन डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड गैसे स्वास्थ्य पर घातक असर डालती है।

—एनजीटी ने लगा रखी है कोयले की भट्ठी जलाने पर रोक—

आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में कोयले से होने वाले वायु प्रदूषण के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकारण औद्योगिक इकाइयों में कोयले के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

–एनजीटी की बैठक में अक्सर उठाया जाता है मुद्दा—

होटल, रेस्टारेंट,ढाबा और पेठा जेैसी औद्योगिक इकाइयों में कोयले के उपयोग का मुद्दा अक्सर उठाया जाता रहा है। कमिश्नर ने भी कोयले के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिये हुए हैं।

वर्जन—-
शहरी क्षेत्र में नगर निगमं एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए प्रतिबंद्ध है। अगर किसी औद्योगिक इकाई में कोयला का उपयोग होता पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल

—प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर बारह हजार का जुर्माना—

इसके अलावा प्रतिबंधित पालीथिन का उपयोग कर रहे एक दर्जन दुकानदारों बारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान पांच किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गयी।

—बैंडबाजे वाले पर पांच हजार जुर्माना—

मदिया कटरा में ही एक बैंडबाजे वाले पर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अमर सिंह पुत्र बाबू नाम का व्यक्ति शादी विवाह के लिए बैंडबाजे का कारोबार करता है। उसने फुटपाथ पर बैंड के साथ चलने वाली ठेली,झूमर व लाइटिंग का सामान रख कर अतिक्रमण कर रखा था। नौबस्ता वार्ड आठ में एक व्यक्ति ने नाली पाट कर रैंप बना लिया था उसे निगम की टीम ने ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान जेडओ अवधेश कुमार भी उपस्थित रहे। रामबाग चौराहा से टेढी बगिया तक अतिक्रमणहटावाये जाने के लिए मुनादी कराई गयी। नुनिहाई रोड पर सड़क किनारे स्थित झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने की चेतावनी दी गयी।

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