गृहकर में छूट का लाभ उठाने को 30 सितंबर अंतिम दिन

Press Release उत्तर प्रदेश

 तीस सितंबर बाद बकायेदारों पर कसी जाएगी लगाम
 50000 से अधिक के बकायेदार फिलहाल नगर निगम के रडार पर

आगरा। नगर निगम प्रशासन द्वारा गृह कर में दस प्रतिशत की समय सीमा आज समाप्त होने जा रही है। अगर आप छूट पाने के इच्छुक हैं तो अब आपके पास सिर्फ मंगलवार तक का समय शेष है। इसके बाद गृह कर के बकायेदारों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि तीस सितंबर तक बकायेदारों को गृह कर में दस प्रतिशत की छूट देने का एलान किया गया था।यह समय सीमा आज समाप्त हो रही है। वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।
शहर में ऐसे बड़ी संख्या में भवन स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार के अनुसार 30 सितंबर के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।

—–ऑनलाइन भुगतान की सुविधा—-

बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https:/agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।

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