
जनपद में उर्वरकों की है पर्याप्त उपलब्धता, सभी किसानों को समय से गुणवत्ता युक्त उर्वरक उचित दर पर हों उपलब्ध-जिलाधिकारी
पूर्व से ही अग्रिम भण्डार न करें किसान,सहकारी समितियों से प्राथमिकता पर समिति के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सदस्यों को ही उनकी कृषित भूमि/जोत के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता की गई है सुनिश्चित
असामाजिक तत्वों द्वारा अधिक मात्रा में उर्वरक क्रय कर गैर कृषि गतिविधियों में जैसे यूरिया डायवर्जन, कालाबाजारी, जमाखोरी,ओवर रेटिंग इत्यादि न हो सके,इसके दृष्टिगत कृषक को उसकी कृषि भूमि अनुसार प्रति 01 हेक्टेयर पर अधिकतम डी०ए०पी-05 बैग एवं यूरिया-07 बैग की मात्रा शासन द्वारा की गई है संस्तुत,इस मात्रा से अधिक भण्डारण करने पर उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का का माना जाएगा उल्लंघन, संबंधित के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही
आगरा.01.10.2025 आज जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जनपद में सभी किसानों को उर्वरकों का पारदर्शिता पूर्ण वितरण सुनिश्चित करने, विभिन्न फसलों हेतु उर्वरकों का संस्तुत मात्रा में प्रयोग,यूरिया डायवर्जन, कालाबाजारी,जमाखोरी,ओवर रेटिंग रोकने तथा सभी सहकारी समितियों पर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किए जाने हेतु बैठक कर संबंधित को दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा प्रपत्र जारी कर किसानों को समय से गुणवत्तायुक्त उर्वरक,निर्धारित दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि यह अनुभव किया गया है कि समुचित जानकारी के अभाव एवं आगामी समय के आशा की प्रत्याशित में प्रायः कृषकों द्वारा फसलों में अत्यधिक उर्वरक प्रयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि विभाग व समय समय पर उन्हें कृषि गोष्ठियों में दी गई जानकारी के अनुसार फसल संस्तुति के आधार पर ही किसान फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें । उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग न हो तथा पूर्व से ही अग्रिम भण्डार न किया जाए, सहकारी समितियों से प्राथमिकता पर समिति के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सदस्यों को ही उनकी कृषित भूमि/जोत के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।
आगामी रवी मौसम में आलू, सरसों, गेहूँ, मक्का, दलहनी एवं तिलहनी इत्यादि फसलों की बुवाई प्रारम्भ की जाएगी, उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में हो, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि असामाजिक तत्वों द्वारा अधिक मात्रा में उर्वरक क्रय कर गैर कृषि गतिविधियों में जैसे यूरिया डायवर्जन, कालाबाजारी, जमाखोरी,ओवर रेटिंग पर प्रभावी रोक हेतु प्रत्येक किसान को उसके कृषि भूमि जोत पर प्रति 01 हेक्टेयर पर अधिकतम डी०ए०पी-05 बैग एवं यूरिया-07 बैग की मात्रा ही दी जाए। इस मात्रा से अधिक भण्डारण करने पर उसे उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन माना जाए तथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समिति स्तर पर समिति के सदस्यों को ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा कृषकों की कृषित भूमि से सम्बन्धित समस्त ब्यौरा/विवरण उर्वरक विक्रय रजिस्टर में अनिवार्य रूप से अंकन किया जाए। अन्य कृषकों जो उस समिति के सदस्य नहीं है. उनको फार्मर आई०डी० (Farmer Registry/AgriStack) के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकता है, जो कृषक समिति के सदस्य न हो और फार्मर आई०डी० भी न रखते हो, उन्हे निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्री केन्द्रों से उर्वरकों का क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाए। जनपद के टॉप-20 खरीदार व टॉप-20 रिटेलर की क्रेतावार सूची बनाकर जांच करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए,जिससे उर्वरकों का गैर कृषित क्षेत्र में प्रयोग, यूरिया डायवर्जन, कालाबाजारी, जमाखोरी ओवर रेटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न न हो सके।
बैठक में संबंधित को फील्ड में रहकर सतत् अनुश्रवण करते हुए सभी किसानों को समय से गुणवत्तायुक्त उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने बैठक में कुछ सचिवों के पास 02 अथवा उससे अधिक सहकारी समितियों का प्रभार के बारे में जानकारी ली, उन्होंने कहा कि समिति सचिवों पर 02 अथवा उससे अधिक सहकारी समितियों का प्रभार होने से किसी बिक्री केन्द्र के खुलने की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण किसानों में असन्तोष की स्थिति रहती है,इसके दृष्टिगत सम्बन्धित सचिव किस दिन किस बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगे, की सूचना उर्वरक बिक्री केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर अंकन करवाया जाए, साथ ही साथ इसकी सूचना किसानों के मध्य प्रसारित कराये ताकि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो तथा समयान्तर्गत उर्वरक उपलब्ध हो सके, इस पर एडी कोपरेटिव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में सभी सहकारी समितियों पर सचिव या प्रभारी सचिव की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
