शराब ठेकों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास का इस्तेमाल, अब दर्ज होगी एफआईआर

Press Release उत्तर प्रदेश

 

पुरानी मंडी में चेकिंग के दौरान गंदगी और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जुर्माना

आगरा। नगर निगम प्रशासन के लगातार सख्त निर्देशों और कार्रवाई के बावजूद शहर के शराब ठेकों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक गिलासों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए अब नगर निगम प्रशासन ने ऐसे शराब ठेकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया है।

इसी क्रम में नगर निगम की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुरानी मंडी स्थित एक शराब ठेके पर भारी गंदगी पाई गई। साथ ही वहां प्रतिबंधित पॉलीथिन एवं प्लास्टिक के गिलासों का प्रयोग करते हुए पाया गया। मौके पर ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि किसी भी शराब ठेके पर प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास या सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पाया गया तो सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, केवल जुर्माने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी।

—–किस नियम के तहत होगी एफआईआर—-

नगर निगम प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 (संशोधित 2021/2022) के तहत की जाएगी, जिसके अंतर्गत सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इसके साथ ही गंभीर मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कचरे से न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसी कारण अब प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई करेगा।

—–नगर आयुक्त का वर्जन–

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने है कि कहा,“सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। शराब ठेकों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलासों का उपयोग पाए जाने पर न सिर्फ जुर्माना, बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। स्वच्छ शहर और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को नियमों का पालन करना होगा।”

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