मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता, अपात्रता की नियम व शर्तो में की, प्रेस वार्ता कर विकास भवन सभागार में दी जानकारी
पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु, पीएम आवास योजना की प्रत्येक चरण पर होगी प्रभावी मॉनिटरिंग, पात्र, निराश्रित, वास्तविक हकदार, जरूरतमंद को सर्वे में किया जाएगा शामिल-मुख्य विकास अधिकारी
आगरा 20.09.24/आज मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दो पहिया वाहन, फ्रिज, दो कमरों के कच्चे आवास स्वामी तथा 15 हजार कमाने वाले भी अब पात्रता की श्रेणी में होगे। योजना के तहत ग्राम स्तर पर सर्वे कराकर खुली बैठकों में पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ग्राम, विकास खंड एवं जनपद स्तर पर लाभार्थियों का सत्यापन कर लाभ दिया जाएगा। योजना मे पारदर्शिता एवं अपात्रों की छँटनी के लिए हर स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 में पात्रता/अपात्रता तथा चिन्हिकरण के मानक में हुये महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रकिया पर विस्तृत चर्चा की गई तथा उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए आवेदनकर्ता या उनके परिवार का कोई सदस्य रुपये 15 हजार प्रतिमाह तक कमा रहा हो तो वह भी योजना के लिए पात्र है, जबकि पहले यह सीमा रुपये 10 हजार थी, इसके अलावा दो पहिया वाहन, फ्रिज, दो कमरों के कच्चे आवास स्वामी को भी पात्रता श्रेणी में रखा गया है पहले इन्हें अपात्रता श्रेणी में रखा गया था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सभी आवासविहीन परिवार एवं एक या दो कमरे की कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवारों को पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह से सम्बन्धित परिवारों तथा वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को भी पात्रता श्रेणी में रखा गया है।
उक्त के अतिरिक्त मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, यंत्रीकृत तिपहिया/चौपहिया कृषि कार्य हेतु, रुपये 50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार तथा वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो एवं वह परिवार जिनके पास 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि स्वामी को अपात्रता श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बैठक में गाँव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करेंगे। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधिनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिये प्रत्येक गाँव में एक रजिस्टर रखा जायेगा, इस रजिस्टर को “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर“ कहा जायेगा। योजना में चयन से जुडी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जा रही है। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वॉलराइटिंग करायी जा रही है, जिससे जनमानस को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नये मानकों एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा।
उक्त अवसर पर जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्रीमती रेनू कुमारी सहित विभिन्न संस्थाओं के पत्रकार बंधु आदि उपस्थित रहे।