आगरा। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने आयकर की धारा 43-बी(एच) में संशोधन के खिलाफ पुरजोर मांग उठाई है। इसे लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल को ज्ञापन दिया गया। व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष गिर्राज अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। एमएसएमई की सुविधाओं के मद्देनजर आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के द्वारा एमएसएमई से जुड़ी इकाइयों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने की व्यवस्था लागू की गई है। व्यापारी से अनुबंध होने पर भुगतान की देयता 45 दिन कर दी गई है जो की व्यापारियों के लिए व्यावहारिक नहीं है। 45 दिन में भुगतान न होने पर वर्ष के अंत में जो राशि रह जाएगी वह उसे वर्ष के आय में जोड़कर आयकर की गणना की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि इस प्रवाधान से व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। आयकर अधिनियम धारा 45बी(एच) के प्रावधानों के निर्णय को अविलंब वापस लिया जाय ताकि व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके।
ज्ञापन में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से गिर्राज प्रसाद अग्रवाल, दीपक खरे, राजकुमार गुरुनानी, निर्मल जैन, दीपक शर्मा, सुनील जैन, किशोर बुधरानी, मीडिया प्रभारी मेघराज दियालानी, शैलेश खंडेलवाल, राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, सुलेमान, अनुराग गोयल, बॉबी बेदी आदि शामिल थे।
