आगरा। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 66 (1) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थानुसार “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026” के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों अथवा ग्रामों के नागरिकों को परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संचालित होने वाले वाहनों को अधिसूचना सं0- 264/तीस-1-2026 दिनांक 11.03.2026 द्वारा परमिट अनिवार्यता से छूट (मुक्त) प्रदान की गयी है तथा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त योजना में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं सफल आवेदन का चयन जिलाधिकारी, महोदय आगरा / मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, समिति के सदस्य जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सदस्य रहेगें।
अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुरूप “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026” की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु जनपद आगरा के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, ताज डिपो राजेश कुमार यादव स०क्षे०प्र०, ताज डिपो मो0-8726005030, अरूण कुमार, का०स० द्वि०, ताज डिपो मो-8445169815, कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, ताज डिपो, निकट ईदगाह बस स्टेशन, आगरा एव जनपद मथुरा के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, मथुरा डिपो को सदस्य सचिव नामित किया है।
सम्बन्धित सहायक उक्त योजना के आवेदन प्राप्त करेंगे तथा आवेदनो की प्रविष्टि हेतु एक रजिस्टर तैयार करेगे, कमांक, दिनांक, आवेदन प्राप्त कराने का समय, आवेदक का नाम एवं मोबाइल नम्बर इत्यादि का विवरण अकित करेंगे। रस्टिर की प्रविष्टियों को अधिकृत अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षरित कराया जायेगा। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की सकल प्रोग्रेसिव संख्या की प्रविष्टि मुख्यालय द्वारा शेयर की गयी गूगल लिंक में प्रतिदिन अपडेट की जायेगी। उक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जगदीश प्रसाद का०स०प्र० के मो0-9027888668 पर नोट करायेगे।


