नगर निगम ने बकायेदारों पर कसी लगाम
50000 से अधिक के बकायेदारों को भेजे जा रहे हैं बिल
आगरा। अगर आप गृह कर में छूट पाने के इच्छुक हैं तो अब आपके पास कुछ ही दिन का समय शेष हैं। नगर निगम ने शहर के गृह कर बकायेदारों को 31 अगस्त तक ही गृह कर में छूट का लाभ उठाने का आखिरी मौका दिया है। तय समय सीमा के भीतर बकाया गृह कर चुकाने वालों को वर्तमान बिल दस प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गृह कर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को टारगेट फिक्स कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।
—50000 से अधिक के बकायेदारों की बड़ी संख्या—–
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 31 अगस्त तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार के अनुसार 31 अगस्त के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।
—–ऑनलाइन भुगतान की सुविधा—-
बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।
—–नगर आयुक्त की अपील—-
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।


