मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जनपद को मिला 1903 का लक्ष्य

Press Release उत्तर प्रदेश
 जनपद को रूपये 04 करोड़ 85 लाख 52 हजार धनराशि प्राप्त, पात्र व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में करें ऑनलाइन आवेदन, योजना में प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार लाभार्थियों को किया जायेगा लाभान्वित।
प्रति युगल  रू0 51 हजार धनराशि होती है व्यय, जिसमें रू0 35 हजार कन्या (वधू) को उसके बैंक खाते में एवं रूपये 10 हजार धनराशि के दिये जाते है उपहार।
आगरा.10.07.2024/सरकार द्वारा देश के नागरिक के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। जिनमें अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं लाई जाती है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं गरीब, जरूरतमंदों के लिए बनायी जाती है। इसी तरह समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है, साथ ही साथ योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाये और बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।
इस योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू0 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू0 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू0 10,000/- की उपहार सामग्री (कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी), वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू0 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) तय किये हैं, जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2,00,000/- तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, इसके अतिरिक्त कन्या का बैंक खाता का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का भी पुनर्विवाह कराया जाता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), एवं जनपद स्तर पर कराया जाता है। उक्त योजना का लाभ लिये जाने हेतु आवेदक ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट www.cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन पत्र की सम्पूर्ण औचारिकताओं को पूर्ण करते हुए ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।
 वर्तमान वित्तिय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा 1903 का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष 04 करोड़ 85 लाख 52 हजार रूपये की धनराशि जनपद को प्राप्त हो चुकी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों से अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अपील की गई है, योजना में प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

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