11 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तक लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

Press Release उत्तर प्रदेश

 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी जनपद की समस्त तहसीलों, खंड विकास कार्यालय, राजस्व न्यायालय, ग्राम न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय में किया जाएगा आयोजन

आगरा-05.09.2024/अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा0 दिव्यानंद द्विवेदी ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार  जनपद न्यायाधीश  विवेक संगल के मार्गदर्शन में दिनांक 11 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तक लघु आपराधिक (petty offence) वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय में उपरोक्त तिथियो में किया जा रहा है, जिसमें वादकारी अपने वादों का निस्तारण संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुलह वार्ता के माध्यम से वाद का निस्तारण कर सकता है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त के अतिरिक्त दिनांक 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन जनपद आगरा की समस्त तहसीलों, खंड विकास कार्यालय, राजस्व न्यायालय, ग्राम न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय में आयोजन किया जाएगा। डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के समनीय वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित वाद, उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित वाद, राजस्व न्यायालय से संबंधित वाद, परिवार न्यायालय से संबंधित वाद तथा बैंक ऋण से संबंधित वादों का आपसी सुबह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा जिसमें वादकारी संबंधित न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करा सकता है।

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