चुनिंदा गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए सऊदी अरब खोलेगा शराब की दुकान

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सऊदी अरब ने कहा है कि वह रियाद में गैर-मुस्लिम प्रवासियों के चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलेगा. 70 साल में यह पहली बार होगा, जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी. रियाद में इस शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमैटिक स्टाफ़ होंगे.

ये डिप्लोमैटिक स्टाफ़ सालों से सीलबंद आधिकारिक पैकेज आयात करते रहे हैं. इसे डिप्लोमैटिक पाउच कहा जाता है.
सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि यह दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी. सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है, तब किंग अब्दुल अज़ीज़ के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमैट की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

समाचार एजेंसी एएफ़पी और रॉयटर्स ने जो दस्तावेज़ देखे हैं, उनके मुताबिक़ शराब का यह नया स्टोर रियाद के डिप्लोमैटिक क्वॉर्टर में होगा.

क्या हैं पैमाने?

शराब बेचने की योजना से वाकिफ अधिकारियों ने रॉयटर्स से बताया कि दुकान कुछ हफ़्तों में खुल सकती है. हालाँकि दुकान को लेकर कुछ सीमाएं हैं शराब की तलब वाले राजनयिकों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकार से क्लियरेंस मिलेगी.

शराब के स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी और दुकान के भीतर हमेशा उचित पोशाक की ज़रूरत होगी शराब पीने वाले किसी और से शराब नहीं मंगवा सकते हैं. जैसे अपने ड्राइवर से शराब नहीं मंगवा सकते हैं

बयान के मुताबिक़ शराब ख़रीदने की मासिक सीमा होगी

हालांकि एएफ़पी ने जो दस्तावेज़ देखे हैं, उसके मुताबिक़ ये नियम सख़्त नहीं होंगे. रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर महीने 240 ‘पॉइंट्स’ शराब मिलेगी. एक लीटर स्पिरिट्स को छह पॉइंट मापा जाएगा. एक लीटर वाइन को तीन पॉइंट्स के रूप में देखा जाएगा और एक लीटर बीयर एक पॉइंट में.

यह नहीं, बताया गया है कि आम विदेशियों को भी शराब मिलेगी या डिप्लोमैट्स तक ही सीमित रहेगी. शराब रियाद के जनजीवन का हिस्सा बन जाएगी लेकिन शराबियों के लिए सबसे अहम यह होगा कि कहाँ पीते हैं और पीने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं.

अभी सऊदी अरब में शराब पीने या रखने के लिए जुर्माना, क़ैद, सार्वजनिक रूप से कोड़े और अनाधिकृत विदेशियों को वापस भेजने का क़ानून है.

शराब नीति से जुड़े नए दस्तावेजों के मुताबिक़ सऊदी प्रशासन नए नियम पर काम कर रहा है. नए नियम के तहत शराब की ख़ास मात्रा लाने की अनुमति होगी. इससे शराब के अनियंत्रित लेन-देन पर रोक लगेगी.

-एजेंसी

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