आगरा। नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करते हुए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा सप्लाई की के लिए भेजी गई डेढ़ टन पॉलिथीन और उससे बने सामान को जब्त कर लिया।। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई पॉलीथिन को नष्ट करने के बाद री सायकिल के लिए निगम द्वारा अनुबंधित कंपनी को दिया जाएगा।
नगर निगम प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शास्त्रीपुरम स्थित एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा टेंपो में पॉलिथीन से भरे कट्टे सप्लाई के लिए भेजे जा रहे हैं। जानकारी पर सक्रिय हुई नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सिकंदरा के पास से इस टेंपो को पकड़ लिया। जांच में पाया गया कि ट्रक में प्रतिबंधित पॉलिथीन और उससे बना सामान भरा हुआ है, जिसे शहर के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाना था। कुछ दिन पहले भी नगर निगम ने 6 टन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक जब्त किया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि सिंगल उसे प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को ही नहीं बल्कि गाय जैसे जानवरों की जान के लिए खतरा पैदा हो रहा है। प्रतिबंधित पॉलिथीन नालों में जाने से नालों का प्रभाव अवरुद्ध हो रहा है जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है।
——प्रदेश सरकार ने लगाया हुआ है प्रतिबंध—–
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के तहत प्लास्टिक/थर्माकोल के कप, प्लेट, गिलास, चम्मच आदि का उपयोग, बिक्री या परिवहन प्रतिबंधित है।