—-विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट जमा न करने वालों पर कार्रवाई
—तीन नोटिस के बाद भी रेंट जमा न करने पर विधिक कार्रवाई होगी
आगरा, 5 जनवरी। अवैध रुप से विज्ञापन करने वाले कारोबारियों पर नगर निगम की टेढ़ी नजर है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश के बाद विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट वसूलने के लिए नगर निगम ने ऐसे सौ से अधिक कारोबारियों की सूची तैयार कराकर छह करोड़ तीन लाख रुपये के नोटिस जारी किये हैं। कर निरीक्षक लगातार बाजारों का सर्वे कर ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर रहे हैं। इन कारोबारियों को जारी हो रहे नोटिस का तीन बार के बाद भी संज्ञान न लेने पर नगर निगम इनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए आर सी जारी करायेगा।
नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर निगम ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि तीन बाई दो फुट तक के विज्ञापन पट लगाये जाने पर नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाता है इससे बड़े साइन बोर्ड लगाने या अन्य किसी प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन करना विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट के दायरे में आता है। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त के निर्देश के उपरांत ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सर्वे करा कर सूची बनाई जा रही है। देखने में आ रहा है कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं जो बिना अनुमति होर्डिंग आदि लगाकर अपना विज्ञापन कर रहे हैं। नगर निगम उपविधि 2017 के तहत पहली बार अब तक 103 कारोबारियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। नोटिस की अवधि में रेंट जमा न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
—-नियत समय में रेंट जमा न करने पर देना होगा दो गुना किराया—-
सहायक नगर आयुक्त के अनुसार यदि कोई अवैध विज्ञापन कर्ता नोटिस जारी होने के उपरांत नियत समय के भीतर रेंट जमा नहीं कराता है तो उसे निर्धारित किराये से दोगुना रेंट अदा करना होगा।
—–अमूल मिल्क पर सर्वाधिक रेंट बकाया —
पेप्सी कंपनी पर विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट के रुप में 32,83,140 रुपये, डाक्टर शेख पर 29,4000 और इतना ही किराया डाक्टर ताज पर बकाया चला आ रहा है। इसके अलावा अमूल मिल्क पर 3.43 करोड़, बलूनी क्लासेज सात लाख, आगरा पब्लिक स्कूल पर 7.31 लाख,बच्चूमल कलेक्शन एम जी रोड पर सात लाख, वी बाजार पर 5.85 लाख और कैरियर प्वाइंट कोटा पर पांच लाख
—-फिलहाल दो साल के किराये की गणना —
सहायक नगरायुक्त के अनुसार फिलहाल साल 2023-24 और 2024-25 के किराये की गणना की जा रही है। सहायक नगर आयुक्त के अनुसार शहर चारों जोन में टीमें अवैध विज्ञापन कर्ताओं पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि या अवैध विज्ञापन कर्ता नगर निगम आकर अपना पंजीकरण करायें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।