आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत  11 फरवरी को

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आगरा, 4 जनवरी। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा  विवेक संगल के निर्देशानुसार कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में  11.फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष में लीड बैंक मैनेजर एवं अन्य सभी बैंको के बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की गई। जिसमें उपस्थित बैंक प्रबंधकों को यह निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आम जनमानस को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने हेतु युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इसके अतिरिक्त सभी बैंक अधिकारियों को यह भी कहा गया की शीघ्रातिशीघ्र नोटिस/सम्मन को तैयार करा कर प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि लाभार्थियों को सम्यक सूचना संभव हो सके।
इसके अतिरिक्त आज जिला कारागार, आगरा, में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन एवं बैरकों, विशेष रूप से चिकित्सालय बैरक का निरीक्षण किया गया तथा संभावित कोरोना लहर की तैयारियों की जानकारी लेते हुए यथोचित दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला कारागार, आगरा के अधीक्षक पीडी सलोनिया, कारापाल राजेश सिंह, उप कारापाल हरवंश पांडे एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव,ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के विषय पर विस्तार से विधिक जानकारी दी गई। साथ ही बंदियों से वार्ता की गई, बंदियों ने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं बताई। फिर भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधीक्षक पीडी सलोनिया एवं कारापाल को निर्देशित किया गया कि समुचित साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करें तथा जिन निरुद्ध बंदियों के पास मुकदमे की पैरवी किए जाने हेतु एवं जेल अपील तैयार किए जाने हेतु अधिवक्ता नहीं हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की मांग कर सकते हैं।

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