नगर निगम ने 31 अगस्त तक गृह कर में छूट देने का किया एलान

Press Release उत्तर प्रदेश

अभी तक 31 जुलाई तक दी जा रही थी दस प्रतिशत की छूट,  छूट के अंतिम दिन गृह कर जमा करने को लगी रहीं लाइनें

आगरा। नगर निगम प्रशासन ने 31 अगस्त तक गृह कर में छूट देने का एलान कर दिया है । नगर निगम द्वारा दी गई गृह कर में छूट की समय-सीमा आज गुरुवार शाम चार बजे समाप्त हो रही थी। अधिक से अधिक लोग छूट का लाभ उठा पाएं इसके लिए निगम ने जमा काउंटर का समय भी घंटे बढ़ा दिया था। छूट के अंतिम दिन आज नगर निगम के बिल काउंटर पर गृह कर जमा करने वालों की भीड़ लगी रही। नगर निगम प्रशासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के बकायेदारों को 31 जुलाई तक ही गृह कर में छूट का लाभ उठाने का मौका दिया था।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गृह कर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।

—-50000 से अधिक के बकायेदारों की बड़ी संख्या—–

शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम अब एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 31 अगस्त तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है।

—-ऑनलाइन भुगतान पर छूट मध्य रात्रि तक मिलेगी —-

बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने [https://agrapropertytax.com पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया जमा कर सकते हैं।

—–नगर आयुक्त की अपील—-

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गृह कर में दस प्रतिशत छूट को बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक कर दिया गया। नागरिक छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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