नगर क्षेत्र आगरा में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त, सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कराएं वांछित सूचना

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)( ग) के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राओं की की जानी है शुल्क प्रतिपूर्ति

आगरा, 3 जनवरी। नगर क्षेत्र आगरा में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त, सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को अवगत कराया जाता है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र. लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक / महा०नि०/आर०टी०ई०/न०प्र०-02/11244/2023-24 दिनांक 08 12:2023 एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा द्वारा अवगत कराया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वांछित बजट प्राविधान शाासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा बजट आवंटन शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है। जिसके सम्बन्ध में त्रुटिरहित सूचना एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 संलग्न कर वांछित सूचनायें तैयार कर कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05.01.2024 तक हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र में प्राप्त कराने के साथ-साथ nsa. agra1@gmail.com पर ई-मेल भी किया जाना सुनिश्वित करें साथ ही www.rte25.upsdc.gov.in पर विद्यालय के साथ-साथ निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनिय 2009 के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण तथा फीस विवरण का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र 01 एवं 02 एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 व्हाटसअप ग्रुप पर प्रेषित कर दिया गया है साथ ही सम्बन्धित विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र आगरा कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करते हुए भी उक्त प्रपत्र 01 एवं 02 एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 को प्राप्त कर सकते है। ध्यान रहे यदि आपके द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र 01 एवं 2 पर सूचना एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 पर सूचना हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र कार्यालय में प्राप्त कराने के साथ-साथ nsa.agra1@gmail.com पर ई-मेल नही की जाती है एवं आर०टी०ई० की बेबसाईट www.rte25.upsdc.gov.in पर विद्यालय, छात्र/छात्रा एवं विद्यालय की फीस का पंजीकरण निर्धारित अवधि दिनांक 05.01.2024 तक पूर्ण न करने पर विद्यालय को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। अत उक्त में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता न बरती जाये।

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