ज्वेलर्स की दुकान और गैस एजेंसी, हास्पीटल व पैथालाजी चलाने को लेना होगा नगर निगम से लाइसेंस

Press Release उत्तर प्रदेश

—-नगर निगम 32 नये व्यवसायों के लिए लागू करने जा रहा ट्रेड लाइसेंस
—- ट्रेड लाइसेंस से नगर निगम को एक करोड़ से अधिक की होगी आय
— एक सप्ताह के भीतर चालू कर दी जाएगी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया
— ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले कारोबारियों पर होगी कार्रवाई

आगरा। नगर निगम की आय बढ़ाने की दिशा में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नगर निगम अब 32 नये कारोबारों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने जा रहा है। इनसे नगर निगम को एक करोड़ से अधिक की आय होने का अनुमान है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी एक सप्ताह के भीतर ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
वर्तमान में नगर निगम 13 व्यवसायों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूल कर रहा है। अगर आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए तो इन कारोबार से ट्रेड लाइसेंस के रुप में नगर निगम को एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 तक 43,41,550 रुपये,1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 51,69,200 रुपये और एक अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक 13,00,600 रुपये की आय हुई है। इस आय को और बढ़ाने के लिए नगर निगम अब 32 नये कारोबारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने जा रहा है। इसके लिए निगम के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि वित्तीय साल 2023-24 में इस मद में निगम को 54 लाख रुपये प्राप्त हुए थे इसे बढाकर एक करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

—-अब इन कारोबारियों को भी लेना होगा ट्रेड लाइसेंस—-

सहायक नगर आयुक्त के अनुसार नगर निगम जिन 32 नये कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य करने जा रहा है उनमें होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, प्रस्तुति गृह, हॉस्पीटल, पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर,डेंटल क्लीनिक,निजी क्लीनिक, देशी-विदेशी शराब का ठेका बार और बियर की दुकान,मॉडल वाइन शॉप,पेट्रोल पंप,केबिल टीवी,आर्किटेक्ट कंसलटेंट विधि चार्टेड एकाउंटेंट्स, फाइनेंस कंपनी चिटफंड, इंश्योरेंस कंपनी, मोटर वाहन एजेंसी, स्कूटर एजेंसी, मसाला, पान मसाला कारखाने, डेरी फार्म, टेंट हाउस, आईस फैक्ट्रीज एवं कोल्ड डिं्क सोडा वाटर बेचने वाले, जूता बनाने के कारखाने, मार्बल,टाइल्स, सेनेट्रीज हार्डवेयर की दुकान, बेकरीज, पेठा बनाने के कारखाने, कैटरिंग की दुकान, कुकिंग गैस एजेंसी, ज्वेलर्स की दुकान और विज्ञापन एजेंसियां

—-इतना देना होगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क—

होटल एक हजार से बारह हजार रुपये, रेस्टोरेंट अट्ठारह सौ, नर्सिंग होम दो से चार हजार एरिया अनुसार, प्रस्तुति गृह चार से पांच हजार एरिया अनुसार, हॉस्पीटल पांच हजार, पैथोलॉजी एक हजार, एक्सरे सेंटर दो हजार ,डेंटल क्लीनिक चार हजार, निजी क्लीनिक तीन हजार, देशी शराब ठेका छह हजार-विदेशी शराब ठेका बारह हजार, बार और बियर की दुकान छह हजार,मॉडल वाइन शॉप बारह हजार ,पेट्रोल पंप तीन हजार ,केबिल टीवी बारह सौ ,आर्किटेक्ट कंसलटेंट विधि चार्टेड एकाउंटेंट्स छह हजार, फाइनेंस कंपनी चिटफंड छह हजार, इंश्योरेंस कंपनी बारह हजार, मोटर वाहन एजेंसी पांच से दस हजार रुपये एरिया अनुसार, स्कूटर एजेंसी ढाई हजार से पांच हजार रुपये, मसाला, पान मसाला कारखाने पांच हजार रुपये, डेरी फार्म एक हजार रुपये, टेंट हाउस एक पांच हजार रुपये, आईस फैक्ट्रीज एवं कोल्ड डिं्क सोडा वाटर बेचने वाले पन्द्रह सौ रुपये, जूता बनाने के कारखाना पर एक हजार से पांच हजार रुपयेे, मार्बल,टाइल्स, सेनेट्रीज हार्डवेयर की दुकान पन्द्रह सौ से पांच हजार रुपये, बेकरीज बारह सौ से चौबीस सौ रुपये, पेठा बनाने के कारखाने बारह सौ रुपये, कैटरिंग की दुकान एक हजार से दो हजार रुपये, कुकिंग गैस एजेंसी पन्द्रह सौ, ज्वेलर्स की दुकान तेईस हजार और विज्ञापन एजेंसियों से ट्रेड लाइसेंस के रुप में बारह हजार रुपये वसूल किये जाएंगे। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम लाइसेंस उपविधि के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है । अगर कोई विक्रेता बिना लाइसेंस कारोबार करता है तो उसे अवैध मानते हुए कारोबार को बंद करा कर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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