पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए समन को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी थी।
केजरीवाल की तरफ से मांग की गई थी कि समन को खारिज किया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल के इस आग्रह को खारिज कर दिया। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद कोर्ट के बुलाने पर हाजिर होना पड़ेगा।
अब सुप्रीम कोर्ट का विकल्प
केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी डिग्री को लेकर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि हुई। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल मार्च के आखिर में पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने के आदेश पर अपना फैसला सुनाया था।
तब कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। आप के दोनों नेताओं ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कांफ्रेंस की थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की उम्मीद है।
-एजेंसी