दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले में भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए. आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को ग़ैर-क़ानूनी करार दिया है.
अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड केस में प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था.
आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा है, ”दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे,”
पार्टी ने कहा है कि जब इस मामले में कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है तो फिर ईडी बार-बार समन जारी क्यों कर रहा है. ईडी का समन ग़ैर-कानूनी है.
ईडी का कहना है कि दिल्ली सरकार के इस विभाग के एक ठेके के बदले रिश्वत दी गई थी और यह रक़म आम आदमी पार्टी को चुनाव फंड के रूप में दी गई. इस मामले में ईडी ने फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के यहां छापेमारी की थी.
-एजेंसी